बिधूना (औरैया)। निजी नलकूप स्थापित किए जाने के दौरान स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक सामग्री लगी पाई जाने पर निजी नलकूप संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
अधिशाषी अभियंता बीपी सिंह के निर्देश पर उपखंड अधिकारी दिवियापुर सुदीप कुमार, अवर अभियंता शशीकांत गौतम, अवर अभियंता प्रदीप कुमार, लाइनमैन हाकिम सिंह आदि की टीम ने धनवाली में नीरज प्रताप सिंह पुत्र आलोक कुमार सिंह के निजी नलकूप का संयोजन चेक किया। इसमें स्वीकृत छह पोल, 649 मीटर बीजल कंडक्टर वायर दूरी 206 मीटर के सापेक्ष मौके पर 12 पोल, 1770 मीटर बीजल कंडक्टर वायर दूरी 590 मीटर पाई गई। जबकि धनवाली निवासी सुखबीर सिंह पुत्र मुलायम सिंह के निजी नलकूप के लिए स्वीकृत छह बिजली पोल, 649 मीटर वीजल कंडक्टर बायर 206 मीटर दूरी के सापेक्ष 10 पोल, 1716 मीटर बीजल कंडक्टर वायर लगा पाया गया।
बिजली विभाग की टीम ने सराय प्रथम में कृपाशंकर पुत्र रामसेवक के निजी नलकूप को भी चेक किया। जहां पर उदय वीर पुत्र हरदयाल को अवैध रूप से विद्युत सामग्री उपयोग करते पाया गया। अवर अभियंता शशीकांत गौतम ने सभी नलकूप संचालकों के विरुद्ध कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उपखंड अधिकारी मुकेश कटियार ने कहा कि निजी नलकूपों के भौतिक सत्यापन का कार्य जारी रहेगा।