दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष की सजा
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम गढ़िया महतेपुर निवासी प्रवीण कुमार दोहरे को दहेज हत्या के आरोप में 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार ग्राम फक्कड़पुर थाना फफूंद निवासी कुंअर सिंह पुत्र श्रीराम ने थाना फफूंद में 25 मार्च 2015 को रिपोर्ट लिखाई कि उसने अपनी पुत्री बिनीता की शादी 19 मई 2014 को ग्राम गढ़िया महतेपुर थाना फफूंद निवासी प्रवीण कुमार पुत्र रामनाथ के साथ की थी। ससुरालीजन दहेज में दो लाख रुपये और एक भैंस की मांग कर रहे थे। इसी बात को लेकर नवविवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था।
25 मार्च 2015 वादी को सूचना मिली कि उसकी बेटी को जलाकर मार डाला है। सूचना पर वह अपने परिवारीजनों के साथ ग्राम गढ़िया महतेपुर पहुंचा जहां उसकी बेटी बिनीता की लाश जली अवस्था में कमरे के अंदर पड़ी है तथा सभी परिवारीजन हत्या करके भागे हुए हैं।
रिपोर्ट पर मुकदमा ससुरालीजनों के खिलाफ हुआ, लेकिन विवेचना में पति प्रवीण कुमार दोहरे को अभियुक्त बनाकर 498ए, 304बी व दहेज अधिनियम का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। यह मामला एडीजे प्रथम लल्लू सिंह की कोर्ट में चला।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी व सुधार कुमार गौतम तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने प्रवीण कुमार दोहरे को अपनी पत्नी की दहेज को लेकर हत्या का दोषी माना और उसे 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।