उरई। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और फिर उससे शादी करने के आरोप में युवक को न्यायालय एडीजे द्वितीय ने चार की साल सजा सुनाई है। दो साल पहले आरोपी एक नाबालिग लड़की को ले गया था और शादी कर ली थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
पीड़ित पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की को गांव का ही शैलेंद्र नाम का युवक भगा ले गया था। जिले से बाहर जाकर शैलेंद्र ने किशोरी से जबरन शादी कर ली थी।
किशोरी के पिता ने आरोपी शैलेंद्र के खिलाफ कोतवाली में बेटी को जबरन भगा ले जाने व उसके साथ जबरन शादी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शैलेंद्र को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। यह मामला न्यायालय में पिछले दो सालों से विचाराधीन चल रहा था।
गुरुवार को इस मामले का फैसला आया। एडीजे द्वितीय के जज चंद्रशेखर प्रसाद ने आरोपी शैलेंद्र को चार की साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दो साल पूर्व का मामला, 10 हजार जुर्माना भी लगा
अमर उजाला ब्यूरो