औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र के करीब छह वर्ष पहले एक किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी शिवम उर्फ आयुष बघेल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
पीड़िता के पिता ने अजीतमल में 13 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि पांच जनवरी 2013 की शाम चार बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से अनंतराम स्कूल फॉर्म भरने के लिए फोटो खिचाने गई थी, लेकिन कुछ देर बाद भी वापस नहीं आई। लोकलाज के कारण कई दिनों तक वह रिश्तेदारों के यहां चुपचाप खोजता रहा। 13 जनवरी 2019 को पता चला कि आवास विकास कालोनी के पास काली देवी मंदिर औरैया निवासी शिवम उर्फ आयुष बघेल के साथ उसकी नाबालिग बेटी रह ही है, वही उसको बहला फुसला कर ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बरामदगी की व आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में चला तथा गुरुवार को इसका निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने इस गंभीर अपराध करने वाले को कठोर दंड देने की बहस की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोषी शिवम उर्फ आयुष बघेल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर कुल 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने के भी आदेश दिए। दोषी शिवम उर्फ आयुष बघेल को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।