फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Auraiya News: जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Sun, 20 Sep 2026 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
विज्ञापन
विज्ञापन
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश विनय प्रकाश सिंह की अदालत ने दो साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव नगला धुंधे इटैली निवासी अवनीश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा पाने वाला दोषी पहले से ही जिला कारागार इटावा में निरुद्ध है।
विज्ञापन

थाना अछल्दा में वादी जनवेद ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि सात जुलाई 2024 की रात में करीब दो बजे वह घर में और पास में स्थित दूसरे मकान में बड़ा भाई जितेंद्र अपने बच्चों के साथ सो रहा था। तभी अवनीश यादव घर में घुस आया और सो रहे भाई जितेंद्र पर फावड़े व डंडों से वार किया। हमले में भाई को गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर वादी मौके पर पहुंचा तो वहां जितेंद्र मरणासन्न हालत में पड़ा मिला।
गंभीर हालत में उसे सैफई इलाज के लिए ले जाया गया। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायालय में चला व शनिवार को मुकदमे का फैसला सुनाया गया।
विज्ञापन

इससे पहले अभियोजन पक्ष ने रात में घर में घुसकर जानलेवा हमले के दोषी को कठोर सजा देने की बहस की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे विनय प्रकाश सिंह ने जानलेवा हमले के आरोपी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें