अमरोहा। 18 साल पुराने धोखाधड़ी व चोरी के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला थाना अमरोहा देहात क्षेत्र से संबंधित था। शहर के मोहल्ला छेवड़ा के रिंकू, मोहल्ला बेगम सराय के प्रमोद के खिलाफ चोरी व धोखाधड़ी का मामला वर्ष 2007 में दर्ज किया गया था। यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। दोनों इस मामले में जमानत पर चल रहे थे। बुधवार को न्यायालय ने इस मामले में अंतिम सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने रिंकू और प्रमोद को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के कारावास व 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।