अमरोहा। किशोरी से छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के दोषी को न्यायालय ने तीन साल छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 28 जनवरी 2020 को किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में सो रहा था। तभी सैदनगली थानाक्षेत्र के तरारा गांव निवासी रणवीर घर में घुस आया और किसान की नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी लोगों ने आरोपी रणवीर को मौके पर पकड़ लिया। बाद में परिजनों ने आरोपी को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में किसान ने आरोपी रणवीर के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
बाद में पुलिस ने रणवीर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय अरविंद कुमार शुक्ला की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे।
शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी रणवीर को दोषी करार दिया। साथ ही न्यायालय ने छेड़खानी व वॉक्सो एक्ट में 3 साल 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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