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Amroha News: पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा

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अमरोहा। पॉक्सो एक्ट के दोषी को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
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यह घटना वर्ष 2019 में सैदनगली थानाक्षेत्र में हुई थी। यहां पर कारोबारी का परिवार रहता है। घटना वाले दिन उनकी 13 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी, आरोपी शाहनवाज ने किशोरी को पकड़ लिया और उसे ले जाने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपी धमकी देता हुआ भाग गया। इससे पहले भी उसने किशोरी के साथ स्कूल आते-जाते समय छेड़खानी की थी। इस मामले में कारोबारी ने आरोपी शाहनवाज के खिलाफ अपहरण, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, वह जमानत पर जेल से बाहर था।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी शाहनवाज को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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