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Amroha News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा

Fri, 08 Aug 2025 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा। आदमपुर में करीब चार साल पहले घर में घुसकर छेड़खानी की घटना के दोषी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। घटना के बाद दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई थी। हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आत्महत्या करने के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी पत्रावली पर सुनवाई अलग चल रही है।
आदमपुर क्षेत्र निवासी किसान की बेटी 25 सितंबर 2021 की दोपहर घर पर थी। इस बीच गांव के मोनू ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी की थी। परिवार के लोगों ने मोनू को पकड़ना चाहा तो वह छूटकर भाग निकला था। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने किशोरी के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे।
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इसमें उसने दुष्कर्म करने की बात कही थी। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की थी। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी के परिजन फैसले के लिए धमका रहे थे।
परिजनों के मुताबिक मुकदमे में फैसला नहीं होने से नाराज मोनू ने परिजनों के साथ मिलकर 31 अक्तूबर 2021 को दुष्कर्म पीड़िता को जान से मार दिया। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता की आत्महत्या करने की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। दोनों मामलों में पुलिस ने अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए। आत्महत्या से जुड़े मामले की सुनवाई अलग कोर्ट में चल रही है।
घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रही है। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आखिरी सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने बताया कि साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी मोनू को घर में घुसकर छेड़खानी के आरोप में दोषी पाया। उसे तीन साल की सजा सुनाई है और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि साक्ष्यों के अभाव में दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है।
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