गजरौला (अमरोहा)। बाट-माप विभाग ने यूएसपी अंकित नहीं पाए जाने और विभागीय शर्ताों का उल्लंघन करने पर हरियाणा व दिल्ली की कंपनियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि दो दुकानदारों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
बाट-माप विभाग के निरीक्षक ऋषिराज मिश्रा ने घटतौली पकड़ने और विभाग के नियमों का उल्लेख न कर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चलाया। एक दुकान से मैसर्स आईपीएल बॉयोलॉजिकल्स लिमिटेड का सीलबंद डिब्बा खरीदा। जिसका ऑफिस ई-34 द्वितीय फ्लोर कनॉट सर्कस नई दिल्ली में है। उस सीलबंद डिब्बे पर यूएसपी (यूनिट सेल प्राइस) और विभाग की घोषणाएं नहीं थीं। इस कारण उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव नाथूपुर स्थित मैसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के पैकेट पर भी यूएसपी नहीं पाए जाने के कारण 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
उन्होंने खाद गुर्जर में मैसर्स एग्री जक्शन पर चेकिंग की। यहां एक सीलबंद डिब्बे पर यूएसपी इस कारण उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बछरायूं में स्टेशन रोड पर मैसर्स एसएस ट्रेडर्स जो खाद बीज की दुकान है, पर चेकिंग की। यहां भी पैकेट में वजन भी कम पाया गया। साथ ही उन पर यूएसपी अंकित नहीं था। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बाट-माप इंस्पेक्टर ने बताया कि जुर्माना जमा करा लिया गया है।