अमरोहा। पांच साल पहले हलवाई की पत्नी पर तेजाब डालने वाले दोषी को न्यायालय ने 14 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 1.60 लाख रुपये पीड़िता को देने होंगे। फिलहाल, दोषी जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में हुई थी। यहां पर हलवाई का परिवार रहता है। 4 अप्रैल 2019 की रात हलवाई की पत्नी पर तेजाब से हमला किया गया था। जिसमे महिला और उसकी बेटी बुरी तरह झुलस गई थी। तेजाब से झुलसी महिला की एक आंख खराब हो गई। जबकि दूसरी की रोशनी बेहद कम हो गई थी।
इस मामले में पुलिस ने हलवाई की तहरीर पर मोहल्ले के ही रहने वाले आकाश और मनीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया था, लेकिन शुरू से ही मामला संदिग्ध दिखाई पड़ रहा था। तत्कालीन एसपी विपिन ताडा के नेतृत्व में पुलिस ने गहनता से जांच की। बाद में पुलिस ने मुरादाबाद के थाना कांठ के मोहल्ला चौक बाजार निकट जुमा मस्जिद निवासी दीपक यादव को गिरफ्तार किया था। आरोपी दीपक यादव तेजाब पीड़िता की बहन का दोस्त था। वह दोनों कांठ में एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं।
दोषी दीपक यादव उससे शादी करना चाहता था, लेकिन तेजाब पीड़िता इसका विरोध करती थी, जिससे नाराज होकर दीपक यादव ने महिला के ऊपर तेजाब डालने की घटना को अंजाम दिया। बाद में पुलिस ने दीपक को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था।
बाद में पुलिस ने नामजद आरोपी आकाश और मनीष को 169 सीआरपीसी के तहत जेल से रिहा कराया था। फिलहाल, आरोपी दीपक यादव जमानत पर जेल से बाहर था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने पैरवी कर रहे थे। बुधवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी दीपक यादव को दोषी करार दिया। साथ ही बृहस्पतिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए दोषी दीपक यादव को 14 साल की सजा सुनाई और 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।