गजरौला (अमरोहा) जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गईं सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने मंडी धनौरा तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव व ईओ को लखनऊ तलब किया। उनसे अपना पक्ष रखने और मांगी सूचना उपलब्ध कराने को कहा।
तिगरिया भूड़ मोहल्ला निवासी शंकर सिंह सैनी ने दो मार्च 2023 को जन सूचना अधिकार के तहत पालिका ईओ व मंडी धनौरा तहसीलदार से जानकारी मांगी थी। उन्होंने जानकारी चाही थी कि नगर के तिगरिया भूड़ वार्ड में पालिका की कितनी जमीन है। मौजूदा समय में जमीन का गाटा संख्या क्या है और कितना क्षेत्रफल है। पूर्व में पालिका की जमीन कितनी थी और कितने गाटा संख्या में विभाजित थी। शंकर सिंह का कहना है कि एक साल नौ महीने बीत जाने के बाद भी उनको जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। जिस पर उन्होंने प्रदेश के सूचना आयुक्त से शिकायत की। जिसको सूचना आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए मंडी धनौरा तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव और ईओ दीपिका शुक्ला को 20 दिसंबर को लखनऊ में तलब कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। साथ ही मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ईओ दीपिका शुक्ला का कहना है कि उनकी तारीख लगाई गई थी। जिस पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रख दिया।
उनको आरटीआई के तहत सूचना न देने पर सूचना आयुक्त ने तलब किया। उन्होंने अपना पक्ष रख दिया कि वह राजस्व ग्रामों की ही जानकारी दे सकते हैं, जबकि जानकारी नगर क्षेत्र की मांगी गई थी। जिसे ईओ ही दे सकते हैं-परमानंद श्रीवास्तव, तहसीलदार मंडी धनौरा।