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गजरौला में तीन तलाक के दो मुकदमे दर्ज

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गजरौला (अमरोहा)। दो मुस्लिम महिलाओं ने अपने शौहरों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न एवं तीन तलाक की धाराओं में मुकदमे पंजीकृत कराए हैं। पुलिस ने विवेचना कर कार्रवाई की बात कही है।
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शुक्रवार की रात नगर के मोहल्ला सैफी नगर निवासी एक महिला ने अपने शौहर लुकमान निवासी 406 करदमपुरी गली नंबर 01 पुलिया थाना ज्योतिनगर दिल्ली के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक देने की तहरीर पुलिस को दी। इसमें कहा गया है कि उसके पिता ने निकाह में काफी दान-दहेज दिया था। इसके बावजूद उसका उत्पीड़न किया जाता रहा। इतना ही नहीं शौहर ने दहेज नहीं मिलने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और यहां आकर तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने धारा 504,3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। वहीं थाना क्षेत्र के गांव लिसड़ई बुजुर्ग निवासी एक महिला ने अपने शौहर बिलाल अहमद निवासी खानपुर जनपद बुलंदशहर एवं ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक देने की तहरीर दी। इसमें कहा गया है कि उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर आए दिन उसका उत्पीड़न करते थे। उसे ससुराल से पीटकर निकाल दिया। इतना ही नहीं यहां आए शौहर ने उसे तीन तलाक भी दे दिया। पुलिस ने शौहर समेत ससुराल वालों के खिलाफ तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर जयवीर सिंह ने बताया कि विवेचना के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।
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