मकान स्वामियों को कब्जा छोड़ने की चेतावनी
तहसीलदार ने बताया कि सरकारी भूमि पर जो मकान बने हैं उन मकानों में रह रहे लोगों को कह दिया गया है कि वह मकान खाली कर कब्जे खुद ही हटा दें। यदि वह कब्जामुक्त नहीं करते हैं तो प्रशासन की ओर से धारा 67 के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तहसीलदार ने कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। यह स्पष्ट चेतावनी दे दी गई है।
वक्फ बोर्ड में दर्ज है मस्जिद, लेखपाल ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी
गांव कसेरूआ की मस्जिद जो सरकारी भूमि पर निर्माण होने की बात प्रशासन कह रहा है। वह वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है। अब सवाल यह उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड में सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद कैसे दर्ज कर ली गई।
हालांकि प्रशासन का दावा है कि तथ्य छुपाकर मस्जिद को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया था। तहसीलदार ने बताया कि तथ्य छुपाकर वक्फ बोर्ड में दर्ज कराने पर लेखपाल की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
नाै जनवरी को हल्का लेखपाल खैबर हुसैन ने पैमाइश की थी। 18 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम समेत कई गंभीर धाराएं शामिल हैं।