अमरोहा। हापुड़ के लुटेरे को न्यायालय ने छह साल तीन महीने की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। लुटेरा अभी देहरादून जेल में बंद है।
यह घटना नौ साल पहले डिडौली कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। मुरादाबाद के आदर्श नगर में अरुण कोहली का परिवार रहता है। 25 सितंबर 2015 को अरुण कोहली के बेटी-दामाद अपनी चचेरी बहन की सगाई के बाद अमरोहा से मुरादाबाद लौट रहे थे। रात में करीब 10:30 बजे जैसे ही वह हरियाना और श्योनाली गांव के बीच पहुंचे। तभी कार सवार चार बदमाशों ने ओवरटेक करके उन्हें रोक लिया। बदमाश चाकू और तमंचे के बल पर सोने-चांदी के जेवर, रुपये और मोबाइल लूट कर भाग गए थे। इस मामले में अरुण कोहली की शिकायत पर डिडौली पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
बाद में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए हापुड़ जनपद के बसंतपुर निवासी भूप सिंह उर्फ भूपेंद्र को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से नकदी और जेवर बरामद हुए थे। उसे जेल भेज दिया गया था। इस मामले में उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन दूसरे मामले में वह देहरादून जेल में बंद है।
इस मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ओमपाल सिंह की अदालत में चल रही थी। बदमाश भूप सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सुबूतों के आधार पर भूप सिंह को दोषी करार दिया और छह साल तीन माह की सजा सुनाई।