अमरोहा। तीन साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी परवीन को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देनी होगी।
यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में हुई थी। गांव निवासी दिवंगत किसान की 16 वर्षीय बेटी पर गांव का ही परवीन गलत नजर रखता था। 23 अगस्त 2022 को परवीन किशोरी को बहलाकर अपनी बहन के घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर एक युवक मौके पर पहुंचा तो परवीन ने उस पर तमंचा तान दिया।
इसके बाद युवक ने किशोरी के घर जाकर घटना की जानकारी दी। किशोरी की मां आरोपी के घर पहुंची तो वहां भीड़ जमा हो गई। तभी आरोपी मौके से भाग निकला।
किशोरी ने मां को घटना के बारे में बताया। मामले में हसनपुर पुलिस ने परवीन के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। फिलहाल परवीन जमानत पर था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे।