वृद्धा को मृत दर्शाकर वृद्धावस्था पेंशन रोकने के मामले में समाज कल्याण विभाग का लिपिक दोषी पाया गया है। विभाग की ओर से बाबू के खिलाफ आरोपपत्र जारी होने के बाद डीएम ने समाज कल्याण विभाग निदेशक से उसके निलंबन की संस्तुति कर दी है।
बीते शनिवार को मंडी धनौरा में आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस में शहबाजपुर गुर्जर निवासी वृद्ध महिला छोटी पत्नी स्वर्गीय गोपाल सिंह ने उसकी पेंशन रुकने की शिकायत की थी। महिला ने सचिव पर उसको मृत दिखाने का आरोप लगाया था। महिला के अनुसार उसके बाद उसने लगातार अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वृद्धा की शिकायत पर डीएम निधि गुप्ता वत्स ने पंचायत सचिव राजकुमार सैनी को निलंबित कर मामले की जांच के निर्देश दिए थे। मामले को लेकर पंचायत सचिव सीडीओ से भी मिले।
जांच में पाया गया कि सचिव ने महिला को पात्र दिखाया हुआ था, लेकिन समाज कल्याण विभाग के पेंशन बाबू राहुल कुमार द्वारा महिला के अभिलेख गायब कर उसको मृत दर्शाते हुए पेंशन रोक दी गई। इस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बाबू पर कार्रवाई के लिए आरोप पत्र डीएम को प्रस्तुत किया था। इसके बाद डीएम ने बाबू राहुल कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए समाज कल्याण विभाग के निदेशक से संस्तुति की है।
- वृद्ध महिला को मृत दिखाकर पेंशन रुकने के मामले में समाज कल्याण विभाग का बाबू दोषी पाया गया है। सचिव की ओर से बाबू को पात्र दिखाते हुए पेंशन बनाने के लिए दस्तावेज दिए थे, जिसे बाबू ने खो दिया था। उसके निलंबन के लिए समाज कल्याण विभाग के निदेशालय को संस्तुति की गई है। - निधि गुप्ता वत्स, डीएम