अमरोहा। ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत के वार्डों के आरक्षण का अनंतिम प्रकाशन 20 मार्च को होगा। इसकी सूची डीपीआरओ और बीडीओ कार्यालय में चस्पा की जाएगी। इसके साथ ही आपत्ति दर्ज कराने का मौका 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। 21,22 और 23 मार्च को आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों का परीक्षण और निस्तारण 24 और 25 मार्च के बीच होगा। इसके अलावा अंतिम प्रकाशन 26 मार्च को तय है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायती राज विभाग 2015 के आरक्षण के आधार पर सीटों के आरक्षण के आदेश जारी किए है। इसके तहत पंचायती राज कार्यालय ग्रामवार सूची तैयार करने में जुटा रहा। सामाजिक आर्थिक और जातिगत गणना 2011 और रैपिड सर्वे के आधार पर सीटों के प्रस्तावित आरक्षण तय किए गए हैं। डीपीआरओ वाचस्पति झा और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हरमिक सिंह शुक्रवार को सूची तैयार करने में देर शाम तक माथापच्ची किए। उन्होंने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की ग्राम पंचायत वार आबादी का परीक्षण किए। इसके बाद प्रस्तावित सूची को तैयार किए।
यह हैं ब्लॉकों में ग्राम प्रधान, बीडीसी सीटों, जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण के नियम
अमरोहा। उदाहरण के तौर पर अमरोहा ब्लॉक में ग्राम प्रधान के 117 पद हैं। निदेशालय की ओर से सभी वर्ग के सीट तय किए गए हैं। यहां पर अनुसूचित जाति के लिए 20 सीट आरक्षित रखनी है। सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ल ने मोबाइल पर बातचीत में बताया कि ब्लॉक क्षेत्र के अनुसूचित जाति के सर्वाधिक आबादी वाले गांव का चयन किया जाएगा। निदेशालय से प्राप्त संख्या के लिए शुरुआती 20 ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर देंगे। दरअसल, अनुसूचित जाति की महिलाओं को एक तिहाई ग्राम पंचायतें आरक्षित करनी है। ऐसे में शुरुआती सात ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए रहेंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निदेशालय ने ब्लॉक में 31 सीट आरक्षित की है। ऐसे में ब्लॉक क्षेत्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सर्वाधिक आबादी वाले 31 ग्राम पंचायतों का चयन करना है। अब 97 ग्राम पंचायतों में 31 ऐसी ग्राम पंचायत का चिन्हांकन करना है, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं। इसमें भी एक तिहाई अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखना है। इनमें शुरुआती 11 ग्राम पंचायतें अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके बाद अवशेष 66 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई यानी 22 ग्राम पंचायतें आरक्षित करनी है। महिलाओं के लिए सीटों के निर्धारण में सामान्य वर्ग के घटते हुए क्रम का पालन करना है। हालांकि वर्ष 2015 में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट को उनके लिए 2021 में आवंटित नहीं होगी। इसके बाद 44 ग्राम पंचायतें अनारक्षित हो जाएंगी। यहीं तरीका ब्लॉकों में बीडीसी सीटों, जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण के लिए नियम अपनाना है।
बीडीओ, जिला पंचायत और डीपीआरओ कार्यालय में आपत्ति करें जमा
अमरोहा। प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के पद के आरक्षण पर आपत्ति एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के सभी बीडीओ कार्यालय में काउंटर खोलने को कहा है ताकि सीटों के प्रस्तावित आरक्षण पर आपत्ति एकत्र की जा सके। गांव के लोगों को कलेक्ट्रेट तक जाने की जरुरत नहीं पड़ें। इसके अलावा अपर मुख्य अधिकारी-जिला पंचायत और डीपीआरओ कार्यालय में भी आपत्ति जमा कर सकते है। इसके साथ ही सीडीओ और कलेक्ट्रेट में भी जमा करने की सुविधा है।
यह है ब्लॉकवार बीडीसी सीटों के आरक्षण का ब्योरा
अनूसचित जाति महिला
जोया में 11, अमरोहा में 7, धनौरा में 8, गजरौला में 7, गंगेश्वरी में 8, हसनपुर में 6
अनुसूचित जाति
जोया-21, अमरोहा - 13, धनौरा - 16, गजरौला - 12, गंगेश्वरी - 16, हसनपुर - 11
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
जोया - 15, अमरोहा - 21, धनौरा - 9, गजरौला - 9, गंगेश्वरी - 10, हसनपुर - 9
अन्य पिछड़ा वर्ग
जोया - 29, अमरोहा - 45, धनौरा - 18, गजरौला - 16, गंगेश्वरी - 20, हसनपुर - 16
महिला
जोया - 29, अमरोहा - 21, धनौरा - 17, गजरौला - 16, गंगेश्वरी - 20, हसनपुर- 17
अनारक्षित
जोया - 59, अमरोहा - 45, धनौरा - 32, गजरौला - 34, गंगेश्वरी - 38, हसनपुर - 37
यह है ब्लॉकवार ग्राम पंचायतों के आरक्षण की संख्या
अनुसूचित जाति महिला
जोया-9, अमरोहा-7, धनौरा-7, गजरौला-6, गंगेश्वरी-6 और हसनपुर-7
अनुसूचित जाति
जोया-18 अमरोहा-12, धनौरा-13, गजरौला-11, गंगेश्वरी-10 और हसनपुर-11
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
जोया-12, अमरोहा-11, धनौरा-9, गजरौला-8, गंगेश्वरी-8 और हसनपुर-8
अन्य पिछड़ा वर्ग
जोया-24, अमरोहा-20, धनौरा-16, गजरौला-15, गंगेश्वरी-16 और हसनपुर-16
महिला
जोया-25, अमरोहा-20, धनौरा-14, गजरौला-14, गंगेश्वरी-15 और हसनपुर-14
अनारक्षित
जोया-49, अमरोहा-44, धनौरा-30, गजरौला-30, गंगेश्वरी-32 और हसनपुर-29
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जिला पंचायत के कुल वार्ड 27
अनुसूचित जाति महिला-2
अनूसचित जाति-3
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला-3
अन्य पिछड़ा वर्ग-4
महिला-4
अनारक्षित-11
आरक्षण को लेकर आशंका, डीपीआरओ कार्यालय में संपर्क करें
अमरोहा। डीपीआरओ वाचस्पति झा ने बताया कि सीटों के प्रस्तावित आरक्षण का प्रकाशन शासनादेश के अनुरुप किया जाएगा। नियमों का अक्षरश: पालन किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना 2011 और प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए रैपिड सर्वे के आधार पर ग्राम प्रधान, बीडीसी सीट आरक्षित होगी। इसमें सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की आबादी और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या दर्ज है। इसके आधार पर सीटों का आरक्षण किया गया है।
ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के सीटों के आरक्षण का अनंतिम प्रकाशन 20 को किया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। आपत्तियों को दर्ज कराने का मौका 20,21, 22 और 23 मार्च को रहेगा। बीडीओ, डीपीआरओ कार्यालय के अलावा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वाचस्पति झा, डीपीआरओ