अमरोहा। विकास प्राधिकरण, आवास विकास और अन्य अधिकृत प्राधिकरणों से संपत्ति की खरीद-फरोख्त करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है।
अब रजिस्ट्री कराने के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन की ओर से ई-रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन और निबंधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोग घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और लोगों को लंबी दूरी तय करने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।
जिले के अधिवक्ता ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में हैं। एआईजी स्टांप अनूप कुमार सिन्हा ने बताया कि ई-रजिस्ट्री व्यवस्था का लाभ विकास प्राधिकरण, आवास विकास और अन्य अधिकृत प्राधिकरणों को दिया जाएगा। इन संस्थाओं को संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
दस्तावेजों की जांच उप निबंधक कार्यालय में की जाएगी। यदि किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसकी सूचना ऑनलाइन माध्यम से संबंधित पक्ष को दी जाएगी। ई-रजिस्ट्री केवल अनुमोदित योजनाओं और स्वीकृत दस्तावेजों के लिए ही की जाएगी। इसके लिए बायोमेट्रिक उपकरण, डिजिटल पहचान और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग अनिवार्य होगा। साथ ही स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेती किसानी की जमीन, प्लाट या अन्य संपत्ति की खरीद-फरोख्त से जड़ी रजिस्ट्री पहले की तरह ही होंगी, इसके लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है।