अमरोहा। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म सात अप्रैल से जमा करने का सिलसिला शुरू होगा। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक नामांकन फॉर्म जमा किए जाएंगे। मास्क लगा कर आना जरूरी है। कलक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य जबकि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्य के लिए संबंधित ब्लॉक कार्यालय में नामांकन कर सकते हैं। प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक या अन्य कोई एक व्यक्ति आ सकता है।
जिला पंचायत सदस्य के 27, ग्राम प्रधान के 597 और बीडीसी सदस्य पद के 683 पदों के लिए नामांकन पत्र सात और आठ अप्रैल को दाखिल किए जाएंगे। इसके लिए मंगलवार को कलक्ट्रेट और बीडीओ कार्यालय में तैयारी पूरी कर ली गई। निर्वाचन अधिकारियों को कोविड 19 के प्रोटोकॉल और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के पालल कराने के निर्देश मिले हैं। निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी दावेदारों नामांकन फॉर्म जमा करेंगे। सुबह आठ से शाम पांच बजे तक नामांकन फॉर्म जमा करने का मौका है।
यह है नामांकन का समय
सात और आठ अप्रैल, सुबह आठ से शाम पांच बजे तक
स्क्रूटनी: नौ और 10 अप्रैल को, सुबह आठ बजे से कार्य समाप्त होने तक
जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन
कलक्ट्रेट के न्यायालय कक्ष दो और चार में
जो पहले आओ, पहले जमा करो
नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए पहले आओ पहले फॉर्म जमा का फॉर्मूला है। दावेदार या उनके प्रस्तावक नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में आएगा। उसे निर्वाचन अधिकारी की ओर से पर्ची दी जाएगी। क्रमानुसार, फॉर्म जमा करने की अनुमति मिलेगी।
हाथ धुलने को साबुन और सैनिटाइजर
कोविड 19 के प्रोटोकाल के पालन के लिए निर्वाचन अधिकारी के कक्ष के बाहर दावेदारों के हाथों को धुलने की व्यवस्था रहेगी। साबुन के अलावा सैनिटाइजर रहेगा।
संक्रमित हैं तो प्रस्तावक या अधिकृत के मार्फत भेज सकते हैं फॉर्म
कोविड 19 से संक्रमित व्यक्ति यदि दावेदारी करता है तो उसके नामांकन फॉर्म जमा करने में रोक है। ऐसे लोग प्रस्तावक या अधिकृत व्यक्ति के जरिए नामांकन फॉर्म जमा करा सकते हैं।
फॉर्म लेने का मौका कल दोपहर एक बजे तक
पंचायत चुनाव में अधिक संख्या में लोग दावेदारी करें, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन फॉर्म बिक्री करने की अनुमति दी है। नामांकन फॉर्म सात अप्रैल को निर्धारित अवधि तक बिकेगा इसके अलावा आठ अप्रैल को दोपहर एक बजे तक नामांकन फॉर्म हासिल कर सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदार कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष संख्या चार से नामांकन फॉर्म ले सकते हैं। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्य पद के लिए संबंधित बीडीओ कार्यालय से खरीद सकते हैं।
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के नहीं होने चाहिए बकायेदार
डीएम उमेश मिश्र ने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से बकाएदार नहीं होने चाहिए। वरना चुनाव लड़ने वाले ऐसे लोगों के पर्चे खारिज होंगे। ऐसे में यह लोग इन तीनों जगहों से नो ड्यूज अदेयता प्रमाण पत्र को नामांकन फॉर्म के साथ जमा कर दें।
स्क्रूटनी के दिन 21 साल होनी चाहिए उम्र
पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु का निर्धारण नामांकन फॉर्म के स्क्रूटनी के दिन से किया जाएगा।
जाति प्रमाण पत्र सही होने चाहिए
अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के दावेदारों को जाति प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ संलग्न करना जरूरी है। वैध प्रमाण पत्र ही मान्य रहेगा।