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महायोजना : बदलेगी शहर की तस्वीर, देखभाल कर खरीदें प्लॉट

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अमरोहा।
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शहर की महायोजना को विनियमित क्षेत्र की बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। इससे अब शहर की तस्वीर काफी कुछ बदली सी दिखेगी। महायोजना के तहत भू-उपयोग की श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। यानी जहां जिस भू-उपयोग से संबंधित जमीन होगी, वहीं काम हो सकेगा। इससे अवैध प्लॉटिंग पर भी शिकंजा कसेगा। बिना भू-उपयोगिता जाने जमीन खरीदने में निवेश नुकसानदेह भी हो सकता है।
पिछले कुछ सालों में अमरोहा शहर का विस्तार तेजी के साथ हुआ है। 21 ग्राम पंचायतों के 45 गांव भी अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होकर शहरी हो गए। इसके बाद शहर के बाहरी क्षेत्रों में तेजी के साथ जमीन कारोबारियों ने प्लाॅटिंग का काम शुरू कर दिया। इनमें बहुत सी कॉलोनियां ऐसी भी हैं, जिनको विनियमित बोर्ड ने पंजीकरण नहीं दिया है। लंबी प्रक्रिया के बाद अब अमरोहा महायोजना की शुरुआत भी हो गई है। महायोजना के तहत शहर को सुनियोजित तरीके से बसाने की प्लानिंग की गई है। इसके लिए अलग-अलग भू-उपयोग की श्रेणियों का निर्धारण किया गया है।
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इसके तहत आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, मनोरंजक, कृषि, यातायात व परिवहन तथा सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि की श्रेणी का निर्धारण किया गया है। जिस जमीन का जिस उपयोग के लिए निर्धारण हुआ है, वहां उसी से संबंधित काम के लिए जमीने खरीदी जा सकती है। यानी आवासीय श्रेणी की भूमि पर कोई भी दूसरे काम के लिए जमीन नहीं खरीदी जा सकेगी।
महायोजना लागू होने से पहले से ही शहर में तेजी के साथ प्लॉटिंग कर कॉलोनियां काटी जा रही हैं। जिनका विनियमित क्षेत्र में भी पंजीकरण भी नहीं हैं। ऐसे में उस जमीन की श्रेणी जाने बिना प्लॉट खरीदना नुकसानदायक भी हो सकता है।
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- अमरोहा में करीब 80 कॉलोनियां विनियमित क्षेत्र में पंजीकृत हैं। जबकि करीब सात कॉलोनियों के ले आउट का पंजीकरण लंबित चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महायोजना के तहत भू-उपयोग की श्रेणी का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति तहसील स्थित कार्यालय पहुंचकर भू-उपयोग की श्रेणी के बारे में जानकारी ले सकता है। - भानुप्रताप सिंह, जेई, विनियमित क्षेत्र
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