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Amroha News: तालाब की जमीन पर बनाई मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी की बिल्डिंग, नक्शा निरस्त

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अमरोहा। तालाब की जमीन पर कूटरचित दस्तावेज के जरिए मान्यता लेने के मामले में राशिदा बेगम महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी के नक्शे को नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने निरस्त कर दिया है। इतना ही नहीं नियत प्राधिकारी ने दावा किया है कि तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस मामले में संस्था के चेयरमैन कमाल फारूकी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।
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अमरोहा के मोहल्ला गस्तियान निवासी डॉ. सैयद तौसीफ ने मुख्यमंत्री एवं एमजेपी रुहेलखंड विद्यालय के रजिस्ट्रार को शिकायत करते हुए राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय के अध्यक्ष कमाल फारूकी पर मेस्को स्कूल और फार्मेसी कॉलेज की इमारत तालाब की भूमि में खड़ा करने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और मामले की जांच में जुट गया था। शिकायत के बाद एसडीएम ने तहसीलदार से मामले की जांच कराई थी।
शिकायत के अनुसार निजामपुर गर्मी में गाटा संख्या 311 अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। बावजूद इसके सरकारी तालाब पर फार्मेसी कॉलेज की इमारतें खड़ी कर दी गईं। इस मामले में तत्कालीन एसडीएम ने रशीदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय समेत सभी संस्थाओं से जुड़े दस्तावेज तलब किए थे। इसके बाद नियत प्राधिकारी एवं एसडीएम विनियमित क्षेत्र ने मामले में कार्रवाई करते हुए नक्शा निरस्त कर दिया है। साथ ही डीएम को पत्र भेजकर कानूनी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है।
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इस मामले में भी दर्ज हो सकती है एफआईआर
निजामपुर गर्वी अमरोहा धनौरा रोड पर स्थित है। यहीं पर मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी है। इसमें एक मामला ये भी है कि जिस समय विद्यालय की मान्यता ली गई, उस दौरान विद्यालय प्रबंधक द्वारा नगर पालिका की एनओसी लगाई है। जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया। जबकि उसे ईओ नगर पालिका के द्वारा ही जारी किया जाता है। इससे बड़ी बात यह है कि जिस समय नगर पालिका की एनओसी लगाई गई। उस समय निजामपुर गर्वी नगर पालिका क्षेत्र में नहीं था। ऐसी स्थिति में नगर पालिका के द्वारा मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी को कोई भी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। एनओसी नगर पालिका कार्यालय से 24 जनवरी 2018 को जारी होना दर्शाया गया है। जबकि निजामपुर गर्वी क्षेत्र शासन की अधिसूचना 21 जुलाई 2022 तक नगर पालिका क्षेत्र में शामिल नहीं था। ईओ बृजेश सिंह ने इस मामले में प्रबंधक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। ईओ ने बताया कि इस मामले में भी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है।

धोखाधड़ी का भी लगा आरोप
अमरोहा। शहर के मोहल्ला तकिया हुसैन शाह निवासी मोहम्मद इरफान पेशे से ठेकेदार हैं। वह इमारतें बनाने का ठेका लेते हैं। उनका आरोप है कि साल 2012 में उन्होंने मेस्को पब्लिक स्कूल की पहली मंजिल बनाने का ठेका लिया था। तय समय में बिल्डिंग का निर्माण पूरा कर दिया था। निर्माण की लागत व बिल्डिंग मेटीरियल का खर्च 47,34,145 रुपये था। इसकी एवज में स्कूल चेयरमैन कमाल फारूकी ने उन्हें सिर्फ 12 लाख रुपये ही दिए। कमाल फारूकी सपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और सपा विधायक महबूब अली के करीबी दोस्त भी हैं। पीड़ित ठेकेदार ने मामले डीजीपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद 16 दिसंबर 2022 को नगर कोतवाली पुलिस ने कमाल फारूकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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...तो फंस सकते हैं लेखपाल-तहसीलदार और विनियमित क्षेत्र का जेई
तहसील से जुड़े अधिकारियों की माने तो वर्ष 2022 में मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी का मानचित्र स्वीकृत किया गया था। तत्कालीन लेखपाल और तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर विनियमित क्षेत्र के जेई ने नक्शे की स्वीकृति दी थी। लेकिन अब गाटा संख्या 311 अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज बताया जा रहा है। ऐसे में जिन तत्कालीन लेखपाल, तहसीलदार और विनियमित क्षेत्र के जेई ने मानचित्र की अनुमति दे दी थी उनकी गर्दन भी फंस सकती है।
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नोट- एडीएम का वर्जन दिया जाएगा।
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