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छात्रा से छेड़खानी में दोषी को 5 साल की सजा

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अमरोहा। छात्रा से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का जुर्माना लगाया है। दोषी और उसके भाई समेत तीन लोगों पर मुकदमे में फैसला नहीं करने पर पीड़ित के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का दूसरा मुकदमा भी दर्ज है। फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर था, छेड़खानी के मामले में फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उसकी 15 वर्षीय बेटी कक्षा नौ में पढ़ती थी। 23 फरवरी 2020 को वह खेत पर गन्ना छीलने के लिए जा रही थी। उसके पीछे पिता चल रहे थे। इस दौरान गांव के ही कुंवरपाल ने छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। इसके बाद पीड़ित ने आरोपी कुंवरपाल के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस विवेचना कर रही थी, इसी बीच आरोपी छात्रा पर मुकदमे में फैसले के लिए दबाव बनाने लगा था।
16 अप्रैल 2020 को कुंवरपाल, उसके भाई सोमपाल और एक श्याम सिंह ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। घर पहुंचकर पीड़ित ने परिजनों को आपबीती सुनाई और अगले ही दिन घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पीड़ित के पिता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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छेड़खानी का यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी कुंवरपाल को दोषी करार दिया गया और पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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