अमरोहा। किशोरी से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के दोषी बाल अपचारी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी बाल अपचारी जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है।
ये घटना अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। किसान की 14 वर्षीय बेटी दो अगस्त 2020 की दोपहर एक बजे घर के सामने लगे नल से पानी लेने गई थी। तभी वहां मौजूद गांव के ही किशोर ने अपने दो हमउम्र साथियों के साथ किशोरी को इशारा करके बुला लिया। कोई वस्तु दिखाने के बहाने तीनों किशोरी को खींचकर खाली पड़े मकान में ले गए। जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिजन तलाश करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गए। इस दौरान किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई।
इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। तीनों जमानत पर बाहर थे। दो बाल अपचारियों को किशोर न्याय बोर्ड ने दोषमुक्त कर दिया था।
इस मुकदमे में तीसरे किशोर अपचारी की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। जिसके बाद बाल अपचारी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यहां से दोषी बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।
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