खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से कैलसा रोड स्थित पारस आइसक्रीम फैक्ट्री से लिए गए घोल का सैंपल जांच में अधोमानक आया है। इस पर एडीएम कोर्ट ने फैक्ट्री स्वामी पर पचास हजार और फर्म पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया है।
कार्रवाई से पहले कोर्ट ने फैक्ट्री स्वामी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था, लेकिन उसने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया।
एफडीए ने बीतों दिनों कैलसा रोड स्थित पारस आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापामारी करते हुए आइसक्रीम बनाने को तैयार हो रहे घोल का सैंपल भरा था। सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच में सैंपल अधोमानक आया है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम महमूद आलम अंसारी ने फैक्ट्री स्वामी हेमंत कुमार पर पचास हजार रुपये और फर्म पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।