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Amroha News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को 6 माह की सजा, जुर्माना भी

Mon, 02 Jun 2025 02:33 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने चेक बाउंस के मामले में छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 4.08 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये राज्य निधि में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
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मोहल्ला कुरैशी के निवासी पालिका कर्मी रजनेश की मोहल्ला छंगा दरवाजा के अनिल से रिश्तेदारी है। रजनेश का अनिल पर बहुत विश्वास था। इसी का लाभ उठाकर अनिल ने रजनेश से तीन लाख रुपये उधार लिए थे।
रजनेश ने जब तकादा किया तो अनिल ने तीन लाख रुपये का एक चेक दे दिया। 15 जुलाई 2020 को रजनेश ने बैंक में चेक लगाया लेकिन, बैंक ने पर्याप्त धनराशि न होने का कहकर लौटा दिया। बैंक में चेक बाउंस होने के बाद पीडि़त रजनेश ने अदालत में परिवाद दायर कि थाया। यह परिवाद एसीजेएम प्रथम अभिषेक व्यास की अदालत में विचाराधीन था।
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न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अनिल को चेक बांउस के मामले में दोषी मानते हुए अंतिम सुनवाई की। दोषी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 4.08 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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