गजरौला। सपा छोड़ भाजपा में आए मुकेश चौधरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में उनको एक साल की सजा सुनाई गई। सीओ मंडी धनौरा, गजरौला थाना पुलिस की रिपोर्ट पर हसनपुर उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है।
गजरौला थाना पुलिस ने मंडी धनौरा सीओ के माध्यम से एसपी को रिपेार्ट भेजी। जिसमें कहा कि थाना क्षेत्र के गांव खजूरी निवासी मुकेश कुमार उर्फ मुकेश चौधरी के खिलाफ थाना गजरौला में गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, धोखाधड़ी करने का केस दर्ज है। हाल ही में थाना क्षेत्र के गांव चकनवाला निवासी सूरज सिंह ने उन पर साझेदारी में जमीन खरीदने के नाम पर 55 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया। जिसमें प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत मिश्रा की अदालत ने उनको दोषी ठहराया। उनको एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। 70 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। मुकेश चौधरी को दस हजार रुपये सरकार के खाते में जमा कराने के आदेश जारी किए।
पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वह आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए चोरी, हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। जिसके चलते जनता में असुरक्षा की भावना है। इस कारण उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। सीओ श्वेताभ भास्कर ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि मुकेश चौधरी को नोटिस तामील करा दिया गया है।