अमरोहा। निजी चिकित्सा संस्थान जिनकी वैद्यता 30 अप्रैल तक है, संस्थान का पंजीयन व नवीनीकरण उसके संचालक विभाग की वेबसाइट पर हर हाल में 30 मई तक करा लें। बाद में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव सिंघल ने कहा कि जनपद के समस्त निजी चिकित्सा संस्थान अपने निजी चिकित्सा संस्थान पंजीयन, जो कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसकी वैधता 30 अप्रैल तक है, का पंजीयन /नवीनीकरण के लिए आवेदन संबंधित वेबसाइट पर प्रेषित करते हुए विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व अन्य वैध अभिलेख 30 मई तक कार्यालय में प्रेषित कर दें। निर्धारित तिथि के बाद यदि कोई निजी चिकित्सालय संस्थान बिना पंजीयन /नवीनीकरण के संचालित पाया जाता है तो संबंधित चिकित्सा संस्था के स्वामी/संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।