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गैंगस्टर के दो आरोपियों को पांच-पांच साल कैद

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अमरोहा। गैंगेस्टर एक्ट के दो आरोपियों को न्यायालय ने पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे, कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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तत्कालीन डिडौली इंस्पेक्टर केपी दीक्षित ने 4 जुलाई 2006 को जोया के मोहल्ला जामा मस्जिद निवासी अयाज अहमद और जाहिद के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था दोनों आरोपी प्रदेश में गिरोह बंदी और समाज विरोधी कार्य करते थे। घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके आतंक से लोगों में दहशत व्याप्त है। डर से मारे कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराता है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। यह मामला एडीजे चतुर्थ सुरेश चंद प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपियों के सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। लिहाजा न्यायालय ने गैंगेस्टर अयाज अहमद और जाहिद को पांच-पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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