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Amroha News: अमानत में खयानत के चार दोषियों को दो-दो साल की सजा

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अमरोहा। अमानत में खयानत करने वाले चार दोषियों को न्यायालय ने दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी दोषी जमानत पर थे।
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जोया के सेक्रेटरी कॉलोनी में प्रशांत कुमार उर्फ पिंटू सिंह का परिवार रहता है। उनकी मुलाकात जोया के मोहल्ला रामनगर निवासी हेमसिंह, बुढ़नपुर निवासी प्रेम सिंह, मुबारकपुर निवासी चरन सिंह और चकरूस्तमपुर निवासी हरिद्वारी लाल और रजबपुर के घोसीपुर निवासी बिजेंद्र से हुई। सभी लोग प्रशांत कुमार उर्फ पिंटू सिंह के घर पर आए। इस दौरान आरोपी चरन सिंह और हेम सिंह ने बताया कि सभी लोगों ने मिलकर चिट फंड कंपनी एमप्लीफाई रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। जिसका कार्यालय चरन सिंह की आवास पर खोला गया। कंपनी में चरन सिंह, विजेंद्र सिंह, प्रेम सिंह, हरिद्वारी लाल डायरेक्टर हैं।
जबकि हेम सिंह कंपनी में एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। लिहाजा आरोपियों ने झांसे में लेकर प्रतिदिन 100 और 200 रुपये वसूलने शुरू कर दिए। रुपये देने वाले कई लोग थे। इसके बाद एजेंट मासिक चार्ट में हस्ताक्षर करके जाता और महीने के अंत में 30 दिन में जमा रुपये की रसीद प्रशांत कुमार को दे देता था। लेकिन बाद में समय पूरा होने के बाद आरोपियों ने प्रशांत कुमार के रुपये का भुगतान नहीं किया। लिहाजा प्रशांत कुमार साथी पवन, संदीप गुप्ता, प्रशांत, कुमारी अंजू, संजीव कुमार के साथ आरोपियों के कार्यालय पहुंचे और रुपये मांगे। तभी आरोपियों ने धमकी देते हुए रुपये देने से मना कर दिया। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की और से एपीओ कृष्ण कुमार तिवारी पैरवी कर रहे थे। एक आरोपी चरन सिंह की मौत हो गई थी। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी हेमसिंह, प्रेम सिंह, विजेंद्र और हरिद्वारी लाल को अमानत में खयानत का दोषी पाया और सभी को दो-दो साल की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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