फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जानलेवा हमला करने में दो सगे भाइयों समेत पांच को 7 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
जानलेवा हमला करने के दोषी दो भाइयों समेत पांच लोगों को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे। न्यायालय का फैसला आने के बाद कस्टडी में लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन

ये घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बावनखेड़ी में हुई थी। यहां पर माया देवी का परिवार रहता है। 14 मई 2013 की दोपहर घर के बाहर खड़ी हुई थी तभी गांव का ही रहने वाला आकिल उर्फ अकील तेजी से बाइक चलाते हुए आया था। इस दौरान दो बच्चे बाइक की चपेट में आने से बाल-बाल बचे थे। तभी माया देवी ने बाइक के चलाने का विरोध किया तो आकिल ने उसके साथ गाली-गलौज की थी। जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया था। इसके बाद आरोपी धमकी देता हुआ वहां से चला गया था लेकिन करीब चार बजे दोबारा आकिल अपने भाई शेर अफजल, रिजवान, इमरान और अरशद के साथ आया और घर के बाहर गाली-गलौज करने लगा था। विरोध करने पर माया देवी के 12 वर्षीय बेटे के साथ मारपीट की थी। पड़ोस का ही रहने वाला बालेश वहां आ गया। तभी आदिल ने जान से मारने की नियत से बालेश पर फायर झोंक दिया था। इस दौरान गोली बालेश के हाथ में लगी थी। इस मामले में माया देवी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वे जमानत पर जेल से बाहर थे।
यह मुकदमा विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) तृप्ता चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज सक्सेना ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया और सात-सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें