गजरौला। दहेज में बुलेट और ढाई लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर गला दबाने और फिर तीन बार बोलकर तलाक देने के आरोप में शौहर समेत सात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बुधवार को इंस्पेक्टर सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद निवासी जैरा पुत्री रजाउद्दीन ने मंगलवार को पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसकी शादी छह वर्ष पूर्व गाजियाबाद निवासी इरशाद से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि दहेज में बुलेट और ढाई लाख रुपये की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी। आरोप है कि उसकी बुरी तरह पिटाई करने के बाद शौहर ने बोलकर तीन बार तलाक दिया और घर से निकाल दिया। उन्होंने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर इरशाद, नगमा, वकील, सुभान, फरमान , इमराना निवासी गांव नहाली थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।