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Amroha News: खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर 10 मामलों में 4.20 लाख का जुर्माना

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अमरोहा। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए बर्फी, दूध व पनीर आदि के नमूने जांच में फेल होने पर एडीएम द्वारा दस मामलों में 4.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिले में खाद्य पदार्थाें में मिलावट का धंधा जोरों पर चल रहा है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जिले में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाकर नमूने एकत्र किए जाते हैं। नमूने जांच में फेल होने के बाद एडीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। जिसमें सुनवाई के बाद एडीएम वित्त राजस्व सुरेंद्र सिंह की कोर्ट ने दस मामलों में जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की है। जांच में मंसूरपुर उझारी निवासी गंगा सरन की बर्फी का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये, पायती कला निवासी सखावत व अंकित निवासी अंधेरपुरी हसनपुर के दूध का नमूना फेल होने पर 25-25 हजार रुपये, रोहित कुमार निवासी पंजू सराय के केक का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये लगाया। सैदनगली के सकतपुर करनपुर निवासी इब्राहिम व ढबारसी के आसिफ का पनीर का नमूना फेल होने पर 25-25 हजार रुपये, फर्स्ट क्रॉप कंपनी का साबुदाना का नमूना जांच में फेल होने पर वाराणसी निवासी पंकज पांडेय पर 25 हजार रुपये, विशाल मेगामार्ट अमरोहा पर एक लाख रुपये व सांवरिया इंडस्ट्रीज हरदोई पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुरादाबाद के पाकबाड़ा निवासी संजीव कुमार पर लाइसेंस न होने पर 10 हजार रुपये, रिफाइंड का नमूना फेल होने पर जोया के चौधरियान निवासी संकेत गुप्ता पर 25 हजार रुपये एवं गजरौला के धोरिया निवासी दीपक का दूध का नमूना फेल होने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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