फतेहाबाद में ट्रक से मिले चूरा पोस्त से भरे कट्टे
फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने नशीले पदार्थ के तस्कर को पांच साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने दोषी को कस्टडी में लेकर मुरादाबाद जेल भेज दिया है। 6 मार्च 2008 की शाम सात बजे नगर कोतवाली में तैनात एसआई खुर्शीद जैदी व जगदीश सिंह कांस्टेबल दिनेश राना व महेंद्र सिंह के साथ गश्त कर रहे थे।
इसी दौरान उनको सूचना मिली कि फ्रेंड्स कालोनी जाने वाले मार्ग पर एक व्यक्ति डोडा चूर्ण बेच रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची थी और उसको दबोच लिया था। तलाशी में उसके पास से 15 किलो डोडा चूर्ण, 12 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद हुआ था।
पूछताछ में युवक ने अपना नाम कलुआ पुत्र अमीर शाह निवासी तकिया मोतीशाह बताया था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपी जमानत पर छूट गया था। तब से इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चल रहा था।
सोमवार को न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने केस की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता निशात अकरम फारूकी ने मुकदमे से संबंधित तमाम साक्ष्य व दलीलें पेश कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इस पर न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया और आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।