अमरोहा। कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन के बाद जिले में स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन विभाग भी अलर्ट हो गया है। विभाग ने सिरप की बिक्री पर रोक लगाते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
औषधि निरीक्षक रूचि बंसल ने बताया कि श्रीसन फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया कोल्ड्रिफ सिरप के जिले में बिक्री व इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश व राजस्थान में इस कफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चाें की मौत के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा अधिक पाई गई है, जोकि किडनी को प्रभावित करता है।
उन्होंने बताया जिले दवा वेयर हाउस में भी इस संबंध में जानकारी की गई है। वहां भी यह कफ सिरप उपलब्ध नही है। उन्होंने सभी दवा विक्रेताओं को को निर्देश देते हुए कहा कि अगर कहीं इस कफ सिरप का स्टॉक रखा हो, तो तत्काल इसकी सूचना देते हुए बिक्री पर रोक लगा दें। उन्होंने आमजन से भी इस कफ सिरप को न खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी कफ सिरप को रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर व डॉक्टर की सलाह पर ही खरीदें। संवाद