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हत्या की कोशिश में दोषी को दस साल कठोर कारावास

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अमरोहा। पांच साल पहले युवक को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश में न्यायालय ने आरोपी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था, अब उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना आदमपुर थानाक्षेत्र में दो मई 2015 को हुई थी। क्षेत्र के गांव मदारीपुर निवासी महबूब हसन ने मुकदमा दर्ज कराया था कि बांसका खुर्द गांव निवासी अट्टन उर्फ मुशाहिद ने उसके भाई याकूब को गोली मार कर घायल कर दिया था। एफआईआर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। थोड़े दिनों बाद आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गया। अब यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) उमेश चंद द्वितीय की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने जोरदार पैरवी करते हुए दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अट्टन उर्फ मुशाहिद को दोषी करार दिया। साथ ही दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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