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हाईकोर्ट में लंबित पड़ी जमानत याचिका के फेर में उलझी रिहाई, अब 25 को सुनवाई

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अमरोहा। लापता किशोरी को ऑनरकिलिंग बताकर पिता-भाई और रिश्तेदार को जेल भेजने के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित जमानत याचिका के आड़े आ गई। जेल में बंद पिता-पुत्र और रिश्तेदार की जमानत याचिका के चक्कर में उलझ गई है। सूत्रों के मुताबिक किशोरी के बयानों की कॉपी हाईकोर्ट जाएगी। इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। अब इस मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।
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आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की पंद्रह वर्षीय बेटी सत्रह महीने पहले लापता हो गई थी। इस मामले में किशोरी के भाई ने पांच लोगों के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने नामजद दो आरोपियों की गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बावजूद इसके पुलिस किशोरी को बरामद नहीं कर सकी थी। सात महीने पहले तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार शर्मा ने परिजनों पर ही लापता बेटी की हत्या की पाठकथा लिख डाली। हत्या के आरोप में 28 दिसंबर 2019 को किसान पिता, भाई और एक रिश्तेदार को जेल भेजा दिया था। इस मामले में अमरोहा जिला न्यायालय से तीनों की जमानत खारिज हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इस बीच सात अगस्त को लापता किशोरी अपने प्रेमी के घर सही सलामत मिल गई। पुलिस ने जेल में बंद परिजनों को निर्दोष बताते हुए डीजे कोर्ट में प्रार्थना पर देकर रिहाई की मांग की थी। इस मामले गुरुवार को सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पंकज चौधरी ने बताया कि किशोरी के भाई और रिश्तेदार की जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित पड़ी है। इसके चलते कोई फैसला नहीं हो सका। किशोरी के बयानों की कॉपी हाईकोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद ही कोई निर्णय हो सकेगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 अगस्त मुकर्रर की गई है।
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