अमरोहा। गैंगस्टर अधिनियम के मामले में एडीजे द्वितीय की अदालत ने दोषी रोपेश उर्फ भालू को 2 साल 20 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के समय दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
मामला गजरौला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद मोहन शर्मा ने 24 जुलाई 2018 को हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुखालू निवासी रोपेश उर्फ भालू के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रोपेश उर्फ भालू को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया जहां से उसके जेल भेजा गया था। बाद में उसे न्यायालय से जमानत मिल गई थी।
मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने रोपेश उर्फ भालू को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 2 साल 20 दिन की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।