अमरोहा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत आलेख्य प्रकाशन किया जा चुका है। अब दावे और आपत्तियां दाखिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। छह फरवरी तक संशोधन व नए वोट बनवाने के लिए आवेदन किए जाएंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम वित्त व राजस्व गरिमा सिंह ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। फार्म-6 में आवेदक का नाम व सही पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो एवं वर्तमान मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि नया वोट बनवाने के लिए फार्म छह के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल अथवा इंटर का प्रमाणपत्र, पासपोर्ट दिया जाना अनिवार्य है। इन सबके न होने की स्थिति में 18 से 21 आयु वर्ग के आवेदकों को अपने माता पिता अथवा गुरु (तृतीय लिंग के संदर्भ) के हस्ताक्षर से शपथपत्र (अनुलग्नक-27) के साथ बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।
यदि कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है और माता पिता भी जीवित न हों तो आवेदक ग्राम प्रधान, नगर निगम, नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा जारी किए गए आयु प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि फार्म-6 के साथ घोषणापत्र दिया जाना भी अनिवार्य हैं। घोषणापत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में से स्वयं का अथवा अपने माता/पिता अथवा दादा/दादी या नाना/नानी में से किसी एक का विवरण, विधान सभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या तथा क्रम संख्या के साथ भरकर प्रस्तुत करना होगा। बताया कि सही मैपिंग की दशा में आवेदक को कोई नोटिस जारी नहीं होगा।