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मुकदमा वापस नहीं लेने पर विवाहिता को तीन तलाक

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जोया (अमरोहा)। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा वापस नहीं लेने पर पति ने विवाहिता को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत एसपी से की। उनके निर्देश पर डिडौली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नीलीखेड़ी गांव निवासी गफ्फार अहमद ने अपनी बेटी शाजिया की शादी वर्ष 2018 में क्षेत्र के गांव चौधरपुर निवासी रहमत अली के साथ की थी। आरोप के मुताबिक शादी के कुछ दिन बाद ही ससुरालिये दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। बाद में ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया। तभी से पीड़िता अपने मायके में रह रही है। पीड़िता ने पति और ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। जो न्यायालय में विचाराधीन है। विवाहिता के मुताबिक 23 फरवरी को वह अपने घर पर मौजूद थी। तभी पति रहमत अली पहुंचा और मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने लगा। शाजिया ने इसका विरोध किया तो उसने तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत एसपी डॉ. विपिन ताडा से की। एसपी के निर्देश पर डिडौली पुलिस ने पति रहमत अली पर तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर शरद मलिक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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