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शहर में 26 कुत्ता पालकों ने बनवाए लाइसेंस

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शहर में 26 कुत्ता पालकों ने बनवाए लाइसेंस
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अमरोहा। शहर में पालतू कुत्ते का लाइसेंस लेना अनिवार्य होने के बाद से पिछले बीस दिन में 26 पालकों ने लाइसेंस बनावाए हैं। प्रत्येक कुत्ता मालिक को शहर में कुत्ता पालने के लिए प्रत्येक वर्ष तीन सौ रुपये फीस देनी होगी। वहीं लाइसेंस न होने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
अगर आप कुत्ता पालने का शौक रखते हैं तो आपके ऊपर अब कुत्तों के साथ-साथ उसके लिए लाइलेंस लेने की भी जिम्मेदारी होगी। अमरोहा शहर में अब तक नगर पालिका की ओर से 26 कुत्तों के लाइसेंस बनाए गए हैं। हालांकि नगर पालिका प्रशासन के पास अभी कुल पालतू कुत्तोें की संख्या उपलब्ध नहीं है। नगर पालिका प्रशासन की ओर से बताया गया है कि जो कुत्ता पालक लाइसेंस नहीं बनवाएगा उससे जुर्माना वसूला जाएगा। जिसमें कुत्ता पालक से प्रति दिन के हिसाब से दो सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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नगर पालिका में कुत्ता रखने का लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया, कुत्तों द्वारा राहगीरों पर बढ़ते हमले के मद्देनजर लागू की गई है। ताकि, कुत्तों के लिए उचित रख-रखाव व उनसे फैलने वाली गंभीर बीमारी रैबीज से लोगों को बचाया जा सके। कुत्ते के लाइसेंस की अवधि एक वर्ष के लिए वैध होती है और हर साल 31 मार्च को यह समाप्त हो जाता है। लाइसेंस का नवीनीकरण नगर आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी की संतोषजनक रिपोर्ट और पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा जारी टीकाकरण रिकार्ड के प्रमाण के बाद ही किया जाएगा।
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