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अमरोहा: तहसीलदार को सौंपी गई सीएए-एनआरसी हिंसा के 86 आरोपियों पर लगे जुर्माने की राशि

Wed, 15 Feb 2023 01:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा। सीएए-एनआरसी हिंसा के मामले में मेरठ ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर 86 आरोपियों पर लगे जुर्माने की 430670 रुपये की वसूली प्रशासन ने कर ली है। सदर विधायक महबूब अली के सहयोग से मुस्लिम कमेटी के पदाधिकारियों ने ये राशि मंगलवार को तहसीलदार सदर भूपेंद्र सिंह को सौंपी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जुर्माना राशि वापस हो गई थी, लेकिन दिसंबर 2022 में मेरठ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था।
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20 दिसंबर 2019 को सीएए-एनआरसी के विरोध में शहर में हिंसा भड़क उठी थी। गुस्साई भीड़ ने सरकारी और निजी संपत्ति में तोड़फोड़ और आग लगा दी थी। तीन दिन तक शहर हिंसा की चिंगरी में सुलगता रहा था। इस मामले में 55 नामजद समेत 1500 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
बाद में पुलिस हिंसा की वीडियो और फोटो के आधार पर पहचान कर आरोपियों को जेल भेजती रही। इस मामले में तत्कालीन एडीएम गुलाब चंद ने 19 फरवरी 2020 को बवालियों से हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया था। लिहाजा 86 आरोपियों को नोटिस भेजा था।
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इसके बाद विधायक महबूब अली ने मुस्लिम कमेटी के जरिए जुर्माना राशि का भुगतान सरकारी कोष में जमा कराया था, लेकिन स्थानीय निवासी अधिवक्ता परवेज आरिफ टीटू की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दंगाइयों से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया को गलत ठहराया था और प्रशासन से जुर्माना राशि को वापस कराने के निर्देश दिए थे।
बाद में प्रशासन ने ये धनराशि वापस भी कर दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मामले में मेरठ में ट्रिब्यूनल कोर्ट में पहुंच गया था। इस मामले में प्राधिकरण के रिटायर्ड जज डॉ. अशोक कुमार ने आरोपियों जुर्माना राशि वसूलने का आदेश दिया था। क्षतिपूर्ति के रुपये सौंपने वालों में कमेटी के अध्यक्ष सरताज आलम मंसूरी, महासचिव हबीब अहमद एडवोकेट, हाजी नसीम खान, मंसूर अहमद सिद्दीकी, फहीम शाहनवाज, कमर नकवी आदि मौजूद रहे।
इन धाराओं में दर्ज है रिपोर्ट आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 143, 307, 395, 188, 341, 504, 506, 427, 435, 332, 353, 505, 323, 325, 412, आईपीसी-7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 3/4, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 86 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।
मेरठ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सीएए-एनआरसी हिंसा करने वाले आरोपियों से क्षतिपूर्ति के रुपयों की वसूली कर ली गई है। राशि को कलक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है। - भूपेंद्र सिंह, तहसीलदार, अमरोहा सदर
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