अमरोहा। बाजार में बिकने वाला गुड़, पनीर, बेसन व दूध तक में मिलावट पाई जा रही है। एडीएम कोर्ट ने ऐसे 18 मामलों में 11.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निर्धारित समय में जुर्माना अदा न करने पर आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।
जून माह में भी एडीएम कोर्ट ने मिलावट के 18 ऐसे मामलों में जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जिसमें दीपक कुमार निवासी रजापुर औरंगाबाद बुलंदशहर का पनीर, शाहनवाज आलम निवासी जयतोली हसनपुर का सरसों का तेल, बिना लाइसेंस व्यापार करने पर अमरोहा के मोहल्ला सराय कोहना निवासी मोहम्मद अनस, टीटू कुमार निवासी अल्लीपुर भूड़ का मैज स्टार्च, शुभम कुमार निवासी नंगलिया मुंशी का पनीर, संजीव कुमार निवासी राजपूत कॉलोनी का सोया रिफाइंड, शारिक निवासी बावनखेड़ी की बर्फी, अब्दुल माजिद निवासी कायस्थान हसनपुर का गुड़, गजरौला की उमंग डेयरी का व्हे परमिएट पावडर, अमरोहा के मोहल्ला चोब निवासी मोहम्मद रजा का बेसन, अतरासी कला निवासी सिकंदर अली का दूध, पलौला निवासी इमरान का बेसन, पलौला के ही इमरान का बतीसा, मिश्रित दूध में मिलावट मिलने पर अरुण निवासी जोया व पंकज निवासी मुबारजपुर पर, गेहूं के आटे में मिलावट मिलने पर साकिर निवासी जयतोली, भूरा निवासी अतरासी को बर्फी, दूध में मिलावट मिलने पर राजपूत राजेंद्र सिंह निवासी बनासकांठा गुजरात व उनकी फर्म पर व दूध में मिलावट मिलने पर अमरोहा के अहरोई निवासी कुलदीप कुमार समेत सभी पर 11.95 लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। एडीएम वित्त व राजस्व सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जुर्माना अदा करने के लिए एक माह का समय दिया गया है। निर्धारित समय में जुर्माना अदा करने पर आरसी जारी की जाएगी।