अमूल कंपनी समेत अन्य के खिलाफ 56 लाख रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
अमरोहा। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने अमूल कंपनी पर दो वाद में दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कारोबार करने पर अलग-अलग चार मामलों में 40 हजार का जुर्माना तय किया गया है। वहीं 31 वादों में 56 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह सभी पूर्व में संग्रहीत नमूने किए गए हैं। उसमें से 31 वाद दायर किए गए हैं।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज गुप्त ने बताया कि जुर्माना की रकम 1.65 लाख रुपये जमा हुई है। अधोमानक और मिश्रित दूध बेचने पर फुरकान निवासी ग्राम भीखनपुर पर 50 हजार, सचिन कुमार निवासी ग्राम काफूरपुर, वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर, रहीसुद्दीन खान निवासी ग्राम सुलतानपुर, रईस, कपिल निवासी ग्राम मऊमयचक, राम वीर और फहीम पर अधोमानक दूध बेचने पर 10-10 हजार, संजू निवासी कूबी और जितेंद्र निवासी चांदनारा पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
अमूल कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुंवर पाल निवासी ग्राम टोकरा पट्टी थाना गजरौला पर बर्फी में मिलावट पाए जाने पर 15 हजार, श्रीप्रकाश शर्मा निवासी लकड़ा पर अधोमानक खोया बेचने पर 10 हजार, गुड्डू खान निवासी ग्राम कटाई और अनीश निवासी मोहम्मदपुर माली ग्राम पर अधोमानक छेना रसगुल्ला बेचने पर 10-10 हजार, विनोद निवसी बटवाल और संजीव कुमार निवासी मोहल्ला बस्ती गजरौला पर अधोमानक बर्फी बेचने पर 10-10 हजार जुर्माना लगा है। वहीं आमिर अली वारिस पर मिलावटी मिल्क केक बेचने पर 10 हजार, आमिर अली वारिस पर मिशब्रांडेड सूजी रखने पर 20 हजार, नजर आलम निवासी ग्राम गुलरिया पर अधोमानक सफेद रसगुल्ला बेचने पर 10 हजार, हेमराज सैनी अधोमानक मलाई के लड्डू विक्रय करने पर 10 हजार, मोहम्मद फारूक निवासी लालबाग हसनपुर पर खुले सरसों के तेल पर 10 हजार, अमित कुमार निवासी ग्राम ढबारसी मिथ्या छाप नूडल विक्रय करने पर 20 हजार, तनु निवासी ग्राम ढबारसी और मुदस्सिर निवासी हिम्मतपुर पर अधोमानक पनीर विक्रय करने पर 15-15 हजार, सौरभ निवासी गांधी नगर धनौरा पर अवमानक हल्दी पाउडर विक्रय करने पर 10 हजार, सरफराज निवासी मोहल्ला शद्दों पर अधोमानक मिल्क क्रीम बेचने पर 10 हजार वहीं बिना लाइसेंस कारोबार करने पर यामीन, आरिफ और असलम पर बिना लाइसेंस कारोबार करने पर 10-10 हजार जबकि आसिफ पर पांच हजार रुपये हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है।