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अब 15 दिन के भीतर आवेदन भेजना होगा

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मंडी धनौरा। दवा बिक्री के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन अब 15 दिन के भीतर निस्तारित करना होगा। औषधि नियंत्रक ने इस संबंध में प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों को पत्र प्रेषित कर इस संबंध में निर्देशित किया है। उनका कहना है कि आवेदन लंबित पड़ा रहने से विभाग की छवि धूमिल हो रही है।
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सभी औषधि निरीक्षक को प्रेषित सकुर्लर में ड्रग कंट्रोलर एके जैन ने कहा है कि विभिन्न औषधि विक्रय लाइसेंस उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 से आच्छादित है। इसके अंतर्गत औषधिक विक्रय लाइसेंस निर्गत करने की समय सीमा 15 दिन निर्धारित है। विभागीय पोर्टल के अवलोकन से संज्ञान में आया है कि औषधि विक्रय लाइसेंस के लिए आवेदन 15 दिन से अधिक समय से अकारण व अनमार्क लंबित हैं। इससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने प्रदेश के सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि औषधि विक्रय लाइसेंस निर्गमन की प्रक्रिया व समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएं।
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