कैलसा रोड पर 240 गज का प्लाॅट बेचने का झांसा देकर 28.5 लाख रुपये हड़प लिए। तकाजा करने पर आरोपी ने पीड़ित को न्यायाधीश से जान पहचान होने की बात कह कर जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
अमरोहा नगर के मोहल्ला कोट निवासी कारोबारी आर्येंद्र आर्य की करीब पांच साल बाईपास के रहने वाले संदीप कुमार गुप्ता से जान पहचान हुई थी। आरोप है कि 2020 में संदीप ने कैलसा रोड पर 240 गज का प्लाॅट बेचने की बात कही थी। जिसका सौदा 18,500 रुपये प्रति गज के हिसाब से 40.4 लाख रुपये में हुआ था। पीड़ित आर्येंद्र आर्य ने संदीप के खाते में सात लाख रुपये आरटीजीएस कर दिए। वहीं, सात फरवरी 2021 तक 28.5 लाख भुगतान कर दिया।
आर्येंद्र आर्य ने संदीप कुमार गुप्ता से प्लॉट का बैनामा कराने के लिए कहा तो उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। लिहाजा, आर्येंद्र ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी जज से जान पहचान होने की बात कहकर धमकाने लगा। जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित आर्येंद्र आर्य ने मामले की शिकायत एसपी अमित कुमार आनंद से की। सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि मामले में संदीप कुमार गुप्ता और उनके भाई राजीव गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।