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Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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अमरोहा। अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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ये घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 25 सितंबर 2021 को आरोपी विपिन किसान की 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला कर ले गया। जिसमें उसका विशाल, धीरज, सोनू ने साथ दिया। काफी तलाश करने के बाद भी किशोरी का कहीं पता नहीं चला था। जिसके बाद किसान ने विपिन, विशाल, धीरज और सोनू के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर विपिन को गिरफ्तार कर लिया था। किशोरी के बयानों के आधार पर विपिन के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की गई। जिसके बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने विशाल, धीरज और सोनू का नाम निकालकर विपिन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। फिलहाल विपिन जमानत पर जेल से बाहर था।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी विपिन को दोषी करार दिया। साथ ही 20 साल की सजा सुनाई और 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने में से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे।
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