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Amroha News: दर्जी पर तेजाब डालने वाले दो दोस्तों को 10-10 साल का कठोर कारावास

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अमरोहा।
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पांच साल पहले हसनपुर में दर्जी के चेहरे पर तेजाब डालने वाले दो दोस्तों को न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों दोषी जमानत पर बाहर थे। न्यायालय का फैसला आने के बाद उन्हें कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
हसनपुर के मोहल्ला कोट पूर्वी खंकर वाला कुआं में दिलशाद का परिवार रहता है। पेशे से दर्जी दिलशाद के पास 18 जनवरी 2018 की सुबह अज्ञात नंबर से फोन आया और उक्त लोगों ने उनकी बेटी के फोटो होने का दावा करते हुए दिलशाद को पूर्व मंत्री के ऑफिस के सामने बुलाया। जैसे ही दिलशाद वहां पहुंचे, तो तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनके चेहरे पर तेजाब डाल दिया और धमकी देते हुए भाग गए। घटना में दिलशाद का चेहरा पूरी तरह जल गया। उनकी आंखों से दिखना बंद हो गया था। हालांकि, बाद में इलाज के दौरान आंखें ठीक हो गई थीं। मामले में पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रेस कर आरोपी मोहम्मद रियाज उर्फ शबाब निवासी मोहल्ला खंकर वाला कुआं और आमिर निवासी मोहल्ला कनेटा रोड हसनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों आरोपी जमानत पर बाहर आ गए थे। वहीं जांच में तीसरे व्यक्ति घटना में शामिल नहीं पाया गया था।
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मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। सोमवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई कर साक्ष्य और सबूतों के आधार पर मोहम्मद रियाज उर्फ शबाब और आमिर को दोषी करार दिया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं मंगलवार को कोर्ट ने दोनों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसमें से 50 हजार रुपये की धनराशि पीड़ित को सौंपने के आदेश दिए हैं।
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