सुल्तानपुर। जानलेवा हमले के मामले में एडीजे एकता वर्मा ने शनिवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। 23 अगस्त को अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी।
अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के ग्राम बछिलाही मौजा सैंठा निवासी अनंत बहादुर सिंह व उनके पुत्र अनिल सिंह को दरवाजे पर नौ अगस्त 2010 को आरोपियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने अनंत बहादुर सिंह की तहरीर पर गांव के ही उदयभान सिंह उर्फ उद्दे व पूरन सिंह के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा अनंत बहादुर सिंह सहित छह गवाह अदालत में पेश किए गए। शनिवार को अदालत ने आरोपी उदयभान सिंह उर्फ उद्दे व पूरन सिंह को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। संवाद