अमेठी सिटी। मुसाफिरखाना थाने में दर्ज केस में मंगलवार को सुनवाई के साथ कोर्ट ने आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। आदेश में पांच हजार रुपये अर्थदंड सहित जुर्माना जमा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास सहन करने की बात कही है।
मुसाफिरखाना थाने में एक पीड़ित ने 2021 में पुत्री के साथ वीर बहादुर उर्फ कद्दू पर छेड़खानी करने का केस दर्ज करवाया। दर्ज केस की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक संकटा प्रसाद मौर्य ने करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
सुनवाई करते हुए न्यायालय एएसजे-12 सुल्तानपुर ने मंगलवार को वीर बहादुर उर्फ कद्दू पर छेड़खानी व पाॅक्सो एक्ट का आरोपी करार दिया। आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा वहन करने की बात आदेश में कही। एसपी अनूप सिंह ने कोर्ट की ओर से आरोपी को सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है।